सुपर कोबरा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड (Supercobra Enterprises Private Limited)
उपभोक्ता मामले मंत्रालय के Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021
1. कंपनी का आधिकारिक परिचय एवं निगमन विवरण
1.1. यह डायरेक्ट सेलिंग अनुबंध एवं नीति सुपर कोबरा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई है।
- कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): U62099RJ2023PTC088317
- EPFO स्थापना कोड (Establishment Code): RJRAJ2968798000
- जीएसटी नंबर (GSTIN): 08ABLCS0522J1Z9
- पंजीकृत कार्यालय पता: वार्ड नं. 22, शिव कॉलोनी, पृथ्वीपुरा रोड, श्रीमाधोपुर, जिला - सीकर, राजस्थान - 332715
- आधिकारिक संपर्क: फ़ोन: +91 9530031870 | ईमेल: Sscobra21@gmail.com
- वेबसाइट: www.supercobra.in
1.2. कंपनी उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) द्वारा अधिसूचित Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021 तथा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के पूर्ण अनुपालन में वास्तविक उत्पादों के प्रत्यक्ष विक्रय (Direct Selling) का संचालन करती है।
2. शून्य पंजीकरण शुल्क घोषणा (Zero Joining Fee & Legality)
2.1. शून्य प्रवेश शुल्क: कंपनी से डायरेक्ट सेलर (वितरक) के रूप में जुड़ने, पंजीकरण करने, आईडी सक्रिय करने या बिज़नेस अकाउंट बनाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क (Joining Fee), सदस्यता शुल्क (Membership Fee) अथवा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया जाता।
2.2. अनिवार्य किट खरीद का अभाव: किसी भी व्यक्ति को जुड़ने के लिए कोई अनिवार्य स्टार्टर किट, प्रमोशनल पैकेज या पूर्व-निर्धारित सामग्री खरीदना अनिवार्य नहीं है।
2.3. पिरामिड व मनी सर्कुलेशन का निषेध: कंपनी स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि यह कोई पिरामिड, चिटफंड या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं चलाती। कंपनी के तहत दिया जाने वाला समस्त कमीशन/प्रोत्साहन केवल वास्तविक उत्पादों (परिधान, एफएमसीजी, स्टेशनरी, पैकेज्ड पानी आदि) की शुद्ध बिक्री से उत्पन्न व्यावसायिक वॉल्यूम (Business Volume) पर आधारित है। केवल नए सदस्यों को जोड़ने (Recruitment) पर कोई लाभ देय नहीं है।
3. डायरेक्ट सेलर की पात्रता एवं अनिवार्य केवाईसी (Eligibility & KYC)
3.1. डायरेक्ट सेलर बनने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और वह अनुबंध करने में सक्षम भारतीय नागरिक होना चाहिए।
3.2. डायरेक्ट सेलिंग खाता सक्रिय करने और कमीशन निकासी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है:
- मान्य स्थायी खाता संख्या (PAN Card)
- पहचान एवं निवास प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट)
- बैंक खाता विवरण अथवा रद्द चेक (Cancelled Cheque)
4. कूलिंग-ऑफ अवधि (Cooling-Off Period)
4.1. प्रत्येक नए पंजीकृत डायरेक्ट सेलर को अनुबंध की तिथि से 30 (तीस) दिनों की कूलिंग-ऑफ अवधि प्रदान की जाती है।
4.2. इस 30 दिनों की अवधि के भीतर डायरेक्ट सेलर बिना किसी दंडात्मक शुल्क या कटौती के अपनी सदस्यता/अनुबंध समाप्त कर सकता है।
4.3. कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान खरीदे गए किसी भी अप्रयुक्त उत्पाद को कंपनी को लौटाकर पूर्ण धनवापसी प्राप्त की जा सकती है।
5. इन्वेंट्री बाय-बैक एवं रीपरचेज नीति (Buy-Back & Repurchase Policy)
5.1. यदि कोई डायरेक्ट सेलर व्यवसाय से अलग होना चाहता है, तो वह पिछले 30 दिनों के भीतर खरीदे गए बिना बिके उत्पादों को कंपनी को वापस करने का अधिकार रखता है।
5.2. उत्पाद मूल पैकेजिंग में, बिना खुले, सीलबंद और पुनर्विक्रय योग्य (Marketable Condition) स्थिति में होने चाहिए।
5.3. कंपनी निरीक्षण के पश्चात उचित हैंडलिंग व वैधानिक कटौती के बाद शेष राशि सीधे डायरेक्ट सेलर के बैंक खाते में हस्तांतरित करेगी।
6. कमीशन, डिजिटल वॉलेट एवं वैधानिक कर कटौती (Commission, Wallet & TDS)
6.1. डायरेक्ट सेलर को देय कमीशन की गणना कंपनी के आधिकारिक मार्केटिंग प्लान के अनुसार की जाएगी और यह सीधे उसके सुपर कोबरा डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट होगा।
6.2. टीडीएस (TDS) कटौती: आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार वॉलेट से बैंक खाते में निकासी के समय पैन आधारित टीडीएस तथा लागू प्रशासनिक शुल्क काटा जाएगा।
6.3. वॉलेट में उपलब्ध राशि का उपयोग कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध वैध सेवाओं (यूटिलिटी रिचार्ज, उत्पाद खरीद आदि) के लिए भी किया जा सकता है।
7. आचार संहिता (Code of Conduct)
प्रत्येक डायरेक्ट सेलर निम्नलिखित नियमों से बाध्य होगा:
- कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत किए बिना किसी ग्राहक से संपर्क नहीं करेगा।
- कंपनी के उत्पादों या कमाई के अवसरों को लेकर कोई झूठा, भ्रामक अथवा 'गारंटीड आय' संबंधी दावा नहीं करेगा।
- कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से कम या अधिक मूल्य पर अनधिकृत बिक्री नहीं करेगा।
- क्रॉस-स्पॉन्सरिंग अथवा अन्य डायरेक्ट सेलर्स को अनुचित प्रलोभन देने की गतिविधियों से पूर्णतः दूर रहेगा।
8. अनुबंध समाप्ति एवं आईडी निरस्तीकरण के ठोस आधार (Grounds for Termination of ID)
कंपनी की आचार संहिता, वैधानिक नियमों और कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु, कंपनी निम्नलिखित ठोस परिस्थितियों में किसी भी डायरेक्ट सेलर की आईडी निलंबित (Suspend) अथवा स्थायी रूप से निरस्त (Terminate) कर सकती है:
भ्रामक प्रचार और झूठे वादे करने पर (Misleading Claims & False Guarantees)
कंपनी के बिज़नेस प्लान या उत्पादों को लेकर कोई झूठा या भ्रामक दावा करने पर (जैसे "बिना कार्य किए निश्चित मासिक आय", "रातों-रात अमीर बनने की गारंटी", अथवा उत्पादों पर अवास्तविक औषधीय/चमत्कारी दावे करना)।
क्रॉस-स्पॉन्सरिंग एवं नेटवर्क में हेरफेर (Cross-Sponsoring & Poaching)
कंपनी के किसी मौजूदा सेलर को बहला-फुसलाकर अन्य टीम में स्थानांतरित करने का प्रयास करना या नेटवर्क संरचना में अनैतिक हस्तक्षेप करना।
प्रतिस्पर्धी कंपनी का समानांतर प्रचार (Working with Competitors)
कंपनी का डायरेक्ट सेलर रहते हुए समान प्रकृति के उत्पादों वाली किसी अन्य डायरेक्ट सेलिंग संस्था का प्रचार करना या कंपनी के सदस्यों को डायवर्ट करना।
अंडर-कटिंग एवं अनधिकृत ई-कॉमर्स बिक्री (Price Undercutting & Dumping)
कंपनी द्वारा निर्धारित डीपी (DP) अथवा एमआरपी (MRP) से कम मूल्य पर माल बेचना, या कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना Amazon, Flipkart, Meesho जैसे बाहरी पोर्टल्स पर उत्पाद लिस्ट करना।
फर्जी केवाईसी एवं पहचान का दुरुपयोग (Fraudulent KYC & Documents)
किसी अन्य व्यक्ति के पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक विवरण का अवैध उपयोग करना, अथवा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के नाम पर आईडी संचालित करना।
वित्तीय गबन एवं नकद लेनदेन में धोखाधड़ी (Financial Misconduct)
ग्राहकों या टीम सदस्यों से नकद भुगतान प्राप्त कर उसे कंपनी में जमा न कराना, अथवा डिजिटल वॉलेट और रिफंड प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करना।
कंपनी व ब्रांड की मानहानि (Defamation & Brand Harm)
सोशल मीडिया (Facebook, YouTube, WhatsApp आदि) या सार्वजनिक मंचों पर कंपनी, उसके प्रबंधन अथवा उत्पादों के विरुद्ध अनर्गल या अपमानजनक प्रचार करना, तथा 'Super Cobra' ट्रेडमार्क और लोगो का अनधिकृत उपयोग करना।
दीर्घकालिक निष्क्रियता (Extended Inactivity)
यदि कोई डायरेक्ट सेलर लगातार 12 महीने तक किसी भी प्रकार की उत्पाद खरीद, बिक्री या पोर्टल लॉगिन गतिविधि नहीं करता है।
आपराधिक मामलों में संलिप्तता (Criminal Conviction)
यदि सेलर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी या अन्य गंभीर अपराध में संलिप्त पाया जाता है।
आईडी समाप्ति की वैधानिक प्रक्रिया
- कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice): संबंधित सेलर को लिखित/ईमेल नोटिस देकर 7 से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
- अस्थायी फ्रीज (Interim Freeze): जांच लंबित रहने तक वॉलेट निकासी और नए ऑर्डर ब्लॉक किए जा सकेंगे।
- अंतिम आदेश: यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहता है, तो औपचारिक समाप्ति आदेश जारी कर आईडी स्थायी रूप से निरस्त कर दी जाएगी, जिसके उपरांत समस्त संचित लाभ और कमीशन स्वतः समाप्त माने जाएंगे।
9. शिकायत निवारण तंत्र एवं आईजीएमएस अनुपालन (Grievance Redressal & IGMS Portal)
उपभोक्ता मामले मंत्रालय के Direct Selling Rules, 2021 के नियम 5(6) एवं 7(7) के अंतर्गत, कंपनी ने एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है:
9.1. कंपनी का आंतरिक शिकायत निवारण अधिकारी
- नोडल / शिकायत निवारण अधिकारी: अधिकृत प्रतिनिधि, सुपर कोबरा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
- संपर्क नंबर: +91 9530031870
- ईमेल: Sscobra21@gmail.com
- पत्राचार का पता: वार्ड नं. 22, शिव कॉलोनी, पृथ्वीपुरा रोड, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान - 332715
- निपटान समय-सीमा: शिकायत प्राप्त होने की पावती 48 घंटों के भीतर दी जाएगी तथा शिकायत का पूर्ण निवारण प्राप्ति तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
9.2. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एवं आईजीएमएस लिंकेज (IGMS / NCH Compliance)
- कंपनी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के Integrated Grievance Redressal Mechanism (INGRAM / IGMS) और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH - National Consumer Helpline) के पोर्टल से अभिसरण (Convergence) के लिए पंजीकृत व संबद्ध है।
- यदि कोई उपभोक्ता या डायरेक्ट सेलर कंपनी के आंतरिक निवारण से असंतुष्ट रहता है, तो वह सीधे केंद्र सरकार के उपभोक्ता पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर अपनी शिकायत आईजीएमएस प्रणाली के माध्यम से दर्ज करा सकता है। कंपनी सरकारी आईजीएमएस पोर्टल पर प्रेषित सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
10. वैधानिक क्षेत्राधिकार (Legal Jurisdiction)
इस अनुबंध अथवा डायरेक्ट सेलिंग संचालन से जुड़े किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार विशेष रूप से श्रीमाधोपुर / सीकर (राजस्थान) स्थित सक्षम न्यायालय के अधीन रहेगा।